मोजाम्बिक में तुवर विवाद वाला एक जज हुआ निलंबित
05-May-2025 03:18 PM
मापुटो । अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में सुपीरियर कौंसिल ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स (सीएसएमजे) ने अपनी एक सामान्य बैठक में तुवर विवाद से जुड़े नकाला जिले के एक जज को निलंबित करने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि नकाला शहर में तुवर का बहुचर्चित विवाद निपटाने में इस जज की भूमिका संदिग्ध मानी मानी जा रही थी। उस मामले में दो कंपनियां- ईटीजी तथा रॉयल ग्रुप शामिल थीं।
मामला इस शिकायत का था कि भारत को तुवर का भारी मात्रा में निर्यात हो रहा है जिससे दूसरी पार्टी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
दिसम्बर 2023 में नकाला कोर्ट में एक जज के फैसले को नजरअंदाज करते हुए दूसरे जज की अदालत ने जो निर्णय दिया उससे मामला लगातार उलझता चला गया।
उस जज ने ईटीजी ग्रुप के स्वामित्व में मौजूद सम्पतियों एवं कृषि उत्पादों के स्टॉक को जब्त करने का आदेश दिया था जो निकाला एवं बेइरा शहर में भंडारित किया गया था।
जज के इस निर्णय को कौंसिल ने कानून के अनुरूप नहीं माना। जज के खिलाफ एक और शिकायत की गई थी कि उसके आदेश पर 22 दिसम्बर 2023 से 24 जनवरी 2024 के दौरान कम्पनी के उत्पादों का स्टॉक जब्त किया गया
पर 22 दिसम्बर 2023 से 24 जनवरी 2024 के दौरान कम्पनी के उत्पादों का स्टॉक जब्त किया गया और इस जब्त किए गए उत्पादों के सकल स्टॉक की बिक्री का निर्देश दिया गया।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स ऑफिस ने मामले को शांत करने का आदेश दिया था लेकिन जज ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। स्टॉक को जब्त करने की प्रक्रिया इतनी तेजी से निपटाई गई जितनी रफ्तार से पहले कभी नहीं हुई थी।
इससे शक पैदा हुआ। जज के खिलाफ दो शिकायतें मिली थीं और दोनों ही सही पाई गई। इसके आधार पर कौंसिल ने उक्त जज को निलंबित करने का फैसला किया। मोजाम्बिक के न्यायिक इतिहास में इस तरह के मामले कभी-कभार ही सामने आते हैं।
