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21-Oct-2026 08:00 PM
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने 20 अगस्त 2026 को एक अधिसूचना जारी करके भारतीय मिलर्स एवं रिफाइनर्स को 31 अक्टूबर 2026 तक विदेशों से टैरिफ रेट कोटा प्रणाली (टीआरक्यू) के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी (रॉ शुगर) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की थी। अब इस चीनी के आयात की समय सीमा 31 दिसम्बर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए 19 अक्टूबर को एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई।
19 अक्टूबर को ही विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा एक अन्य अधिसूचना भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि जो मिलर्स / रिफाइनर्स अपने लिए आवंटित कोटे की चीनी का आयात करने में असमर्थ है या आयात करने के इच्छुक नहीं है वे नियमानुसार सरकार को अपना आयात कोटा 15 नवम्बर 2026 तक वापस (सरेंडर) कर सकते हैं।
कोटा सरेंडर करने के लिए मिलर्स / रिफाइनर्स को कुल लोटाने योग्य मात्रा की चीनी के सीआईएफ (कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राईट) मूल्य के 0.5 प्रतिशत की समतुल्य राशि का भुगतान करना आवश्यक है। इस शर्त का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। कोटा सरेंडर करने की अन्य सभी शर्त पूर्ववत रहेंगी।