News Capsule/न्यूज कैप्सूल: डीजीएफटी ने सुपारी आयात पर लगाई सख्ती, तय की न्यूनतम आयात मूल्य सीमा ₹351 प्रति किलोग्राम

15-Oct-2025 05:56 PM

News Capsule/न्यूज कैप्सूल: डीजीएफटी ने सुपारी आयात पर लगाई सख्ती, तय की न्यूनतम आयात मूल्य सीमा ₹351 प्रति किलोग्राम
★ विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने सुपारी (अरेका नट) के आयात नियमों में संशोधन करते हुए न्यूनतम आयात मूल्य सीमा तय की है, ताकि कम कीमत पर आयात को रोका जा सके और घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके।
★ नवीन अधिसूचना के अनुसार,  आईटीसी (एचएस) कोड 08028090 के अंतर्गत आने वाली कच्ची सुपारी (अन्य) का आयात प्रतिबंधित रहेगा यदि उसका सीआईएफ मूल्य ₹351 प्रति किलोग्राम से कम है। केवल ₹351 या उससे अधिक मूल्य वाली सुपारी का आयात मुक्त रहेगा।
★ इसी प्रकार आईटीसी (एचएस) कोड 20081991 के अंतर्गत आने वाली भुनी हुई सुपारी एवं बीज का आयात मुक्त रहेगा, बशर्ते उसका सीआईएफ मूल्य ₹351 प्रति किलोग्राम से कम न हो। इससे कम मूल्य पर आयात की जाने वाली सुपारी को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।
★ डीजीएफटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले आयात पर भी लागू होगा।
★ सरकार का यह कदम कम मूल्य पर सुपारी के आयात और अंडरवैल्यूएशन पर अंकुश लगाने तथा घरेलू किसानों और व्यापारियों को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
★ इस कदम से सुपारी की कीमतों में आ सकती है तेजी।