प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए 50 हजार टन ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात की मंजूरी
30-Dec-2025 05:59 PM
नई दिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत देश में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऑर्गेनिक चीनी का एक निश्चित निर्यात कोटा निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार भारत से अब प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 50 हजार टन तक आर्गेनिक चीनी के निर्यात की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय 18 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना में आंशिक सुधार करते हुए किया गया है।
संशोधित नीति के अनुसार एच एस कोड 1701 1490 तथा 1701 9990 के अंतर्गत आने वाली आर्गेनिक चीनी के निर्यात की अनुमति का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है
जबकि पहले यह प्रतिबंधित सूची में शामिल थी। लेकिन प्रत्येक वित्त वर्ष में इसके शिपमेंट की अधिकतम मात्रा 50 हजार टन नियत रहेगी।
आर्गेनिक चीनी का निर्यात विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगा। इसके अलावा इस चीनी के निर्यात शिपमेंट के तौर तरीकों का निर्धारण कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा किया जाएगा। इस नए निर्णय से आर्गेनिक चीनी के उत्पादकों को राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार वर्तमान मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर 2025 से सितम्बर 2026) के लिए 15 लाख टन सामान्य चीनी के निर्यात की अनुमति पहले ही दे चुकी है।
इससे उद्योग की वित्तीय स्थिति सुधरने में सहायता मिलेगी। आर्गेनिक चीनी के निर्यात को पहले प्रतिबंधित सूची में रखा गया था मगर अब मात्रात्मक नियंत्रण के साथ इसके शिपमेंट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
