भारत से गेहूं चोकर निर्यात चालू, नियतकों को निर्यात हेतु लाइसेंस जारी।

09-Sep-2025 03:14 PM

भारत से गेहूं चोकर निर्यात चालू, नियतकों को निर्यात हेतु लाइसेंस जारी।
★ भारत से गेहूँ चोकर का निर्यात शुरू हो चुका हैं, जिसके लिए एक्सपोर्ट लइसेंस जारी किया गए। 
★ अगर कोई निर्यात के लिए इच्छुक हो तो नीचे दी गई परिक्रिया से डीजीएफटी (DGFT) से लाइसेंस ले सकता है।
★ लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु पूरे करने अनिवार्य हैं:
1.लाइसेंस आवेदन–
★ निर्यातक को DGFT की ऑनलाइन प्रणाली (DGFT portal) पर जाकर आवेदन करना होगा।
2. निर्यात मात्रा (Export Quantity) –
★ अधिकतम 1000 मीट्रिक टन गेहूँ चोकर के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
3. HS Code–
★ गेहूँ चोकर का एचएस कोड (HS Code) 23023000 है। इसी कोड के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
4. FOB Price (मूल्य घोषणा)–
★ आवेदन करते समय निर्यातक को FOB (Free on Board) मूल्य स्पष्ट करना होगा। यह वह मूल्य है जिस पर माल जहाज़ पर चढ़ाने तक का खर्च शामिल होता है।
5. निर्यात देश (Exporting Country) –
★ जिस देश को गेहूँ भूसी भेजनी है, उसका नाम आवेदन पत्र में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
6. Port of Loading (लोडिंग का बंदरगाह) –
★ भारत के जिस बंदरगाह से माल भेजा जाएगा, उसका विवरण देना होगा (जैसे – मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोलकाता पोर्ट आदि)।
7. Port of Discharge (उतराई का बंदरगाह)–
★ जिस विदेशी देश के बंदरगाह पर माल उतारा जाएगा, उसका नाम भी बताना आवश्यक है।
8. दस्तावेज़ अपलोड करना –
★ DGFT पोर्टल पर उपरोक्त सभी जानकारी (FOB मूल्य, निर्यात देश, मात्रा, पोर्ट विवरण) अपलोड करनी होगी। इसके आधार पर ही DGFT द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।
★ निर्यातक को यह सुनिश्चित करना है कि मात्रा (1000 MT), HS Code (23023000), FOB मूल्य, निर्यात देश, लोडिंग व डिस्चार्ज पोर्ट की पूरी जानकारी सही-सही ऑनलाइन अपलोड हो। तभी DGFT से निर्यात लाइसेंस मिलेगा और निर्यात प्रक्रिया को मंज़ूरी मिलेगी।