इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल के संग्रहण हेतु एनएफपीयू के नामांकन की अवधि बढ़ी

08-Aug-2025 06:03 PM

नई दिल्ली। विभिन्न राज्यों में पंजीरकण प्रक्रिया (प्रणाली) की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य व्यवसाय के संचालकों  (फ़ूड बिजनेस ऑपरेटर या एफबीओ) से इस्तेमाल हो चुके (यूज्ड) कुकिंग तेल प्राप्त करने के लिए और खाद्य उत्पादन इकाइयों के नामांकन की समय सीमा को बढ़ा दिया है।

प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में एक सूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि देश की 63 गैर खाद्य उत्पादन इकाइयों के प्रोविजन का नामांकन की वैधता की समय सीमा को अगले एक साल के लिए यानी 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है अथवा जब तक राज्यों में पंजीकरण की प्रणाली व्यवस्थित ढंग से नहीं हो जाती तब तक समय सीमा का विस्तार माना जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा जारी सूचना के अनुसार गैर खाद्य उत्पादन इकाइयों (एनएफपीयू) को एफएसएसएआई द्वारा जारी एसओपी, आदेश एवं दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना आवश्यक होगा और यदि उन निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया तो प्राधिकरण को इन इकाइयों का नामांकन निरस्त करने का अधिकार होगा। 

स्मरणीय है कि मार्च 2022 में प्राधिकरण ने समूचे भारत में खाद्य व्यवसाय संचालकों से इस्तेमाल हुए कुकिंग तेल इकट्ठा (एकत्रित) करने के लिए एनएफपी इकाइयों को अपना नामांकन करवाने का आदेश दिया था।

यह नियम ऐसे ऑपरेटर्स के लिए था जिसकी क्राइंग के लिए खाद्य तेल की दैनिक खपत 50 लीटर से अधिक हो / इन ऑपरेटर्स को भी कुकिंग ऑयल के उपयोग का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया था और इसका निस्तारण केवल प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को ही करने का निर्देश दिया गया था।

प्राधिकरण ने उपयोग में लाये जा चुके कुकिंग ऑयल के कलेक्शन (संग्रहण) के लिए एनएफपी इकाइयों के नामांकन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है।