खाद्य मंत्रालय द्वारा वीओपीपीए 2025 पर खाद्य तेल उद्योग के विचार एवं सुझाव आमंत्रित
02-Jul-2025 05:55 PM

नई दिल्ली। एक अग्रणी उद्योग संस्था- इंडियन वैजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईवीपीए) ने अपने सदस्यों को सूचित किया है कि केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आर्डर, 2025 (वीओपीपीए 2025) का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रसारित किया गया है और इस पर सभी सम्बद्ध पक्षों के विचार तथा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
इस नए ड्राफ्ट को मौजूद वीओपीपीए रेग्युलेशन आर्डर, 2011 के स्थान पर प्रभावी बनाया जाना है। तकनीकी उन्नयन तथा खाद्य तेल क्षेत्र में संचालक विनियमों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
एसोसिएशन के अनुसार इस ड्राफ्ट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उसके तहत वैजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स के सभी उत्पादकों / निर्माताओं को चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
इसके साथ-साथ खाद्य तेल उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, आयात / निर्यात तथा स्टॉक पोजीशन का मासिक मसौदा जमा करना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर निरीक्षण, प्रवर्तन एवं स्टॉक जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
रजिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण तथा अपील के लिए विस्तृत प्रक्रिया नियत की गई है। इस तरह वनस्पति तेल के उत्पादन एवं कारोबार को पूरी तरह नियमों के अंतर्गत लाने का प्रावधान किया गया है।
आईवीपीए के महामंत्री ने संगठन के सभी सदस्यों से इस ड्राफ्ट को पढ़ने समझने तथा इसकी अच्छी तरह समीक्षा करने के बाद अधिक से अधिक 9 जुलाई 2025 तक आईवीपीए के सचिवालय के पास अपना विचार / सुझाव भेजने का आग्रह किया है ताकि खाद्य विभाग के पास 11 जुलाई 2025 की नियत अंतिम समय सीमा से पूर्व उद्योग का मजबूत एवं समेकित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
महामंत्री ने कहा है कि सभी सदस्यों के विचार एवं सुझाव खाद्य तेल उद्योग के लिए एक प्रभावशाली एवं संतुलित नियामक फ्रेमवर्क बनाने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।