ऑर्गेनिक वस्त्रों के निर्यात हेतु वैश्विक सर्टिफिकेशन स्वीकार

08-Aug-2025 02:06 PM

नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने स्पष्ट किया है कि ऑर्गेनिक वस्त्र (टेक्सटाइल 'नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन' (एनपोप) की सीमा में शामिल नहीं है।

यह एनपोप ऐसा मानक है जो अन्य ऑर्गेनिक उत्पादों पर लागू होता है। यह नया घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि भारत सरकार द्वारा पहली बार एक प्राइवेट वैश्विक  मानक संस्था- ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड (गोट्स) की भूमिका को भारत से निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। 

31 जुलाई 2025 को डीजीएफटी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार पहले टेक्सटाइल निर्यातकों के लिए सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट (टीसी) लेना आवश्यक था मगर अब ऑर्गेनिक टेक्सटाइल उत्पादों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

इस तरह यह निर्णय पिछले नीतिगत सर्कुलर के पैरा 4 को प्रभावशाली ढंग से हटा देगा और इसके साथ ही निर्यात के समय टीसी जमा करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि एईपीसी तथा टैक्सप्रोसिल सहित वस्त्र उद्योग के अन्य संगठनों द्वारा इस बात की अभिपुष्टि कर दी गई है कि ऑर्गेनिक टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात पहले ही गोट्स तथा टेक्सटाइल एक्सचेंज जैसे वैश्विक मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है और यह फ्रेमवर्क केवल निर्यात प्रक्रिया की समाप्ति पर ही ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है जो शिपमेंट के बाद दस्तावेजों पर आधारित होता है। इसमें शिपिंग बिल तथा फाइनल इनबॉक्स भी शामिल रहता है।

उद्योग संगठनों द्वारा की गई अभिपुष्टि के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपना सर्कुलर जारी किया। यदि निर्णय 5 जनवरी के उस आदेश के बिलकुल विपरीत है जिसमें डीजीएफटी ने सभी प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों का उत्पादन एवं लेबल एनपोप मानक के अनुरूप करना अनिवार्य बना दिया था।