OMSS के तहत बेचे जाने वाले गेहूं की नियम

30-Nov-2024 10:25 AM

OMSS के तहत बेचे जाने वाले गेहूं की नियम
★ आरक्षित मूल्य भाव सभी फसल वर्ष के लिए FAQ गेहूं के लिए रुपए 2325 और URS गेहूं के लिए रुपए 2300 प्रति क्विंटल रखे गए, जिसमें कर परिवहन लागत (यदि लागू हो) अलग से जोड़े जाएंगे।
★ प्रोसेसर/आटा मिल संचालक/गेहूं उत्पादों के निर्माता न्यूनतम 10 मीट्रिक टन और अधिकतम 25 मीट्रिक टन (यदि प्रोसेसिंग यूनिट का कनेक्शन एलटी है) तथा 100 मीट्रिक टन (यदि प्रोसेसिंग यूनिट का कनेक्शन एचटी है) के लिए नीलामी में भाग ले सकते हैं।
★ यदि बिजली बिल पर कनेक्शन का प्रकार उल्लेखित नहीं है, तो 1-75 केवीए की स्वीकृत लोड वाले बिजली कनेक्शन को एलटी कनेक्शन माना जाएगा।
★ वे पार्टियां जिनके पास नोटिस की तारीख को WSMS पोर्टल पर साप्ताहिक गेहूं स्टॉक घोषणा के आधार पर मासिक प्रोसेसिंग क्षमता से अधिक गेहूं स्टॉक है, नीलामी में भाग नहीं ले सकतीं।
★ यदि ऐसी पार्टियां नीलामी में भाग लेती हैं, तो उनकी बोली रद्द कर दी जाएगी और उनकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
★ पार्टियों को अपनी प्रोसेसिंग क्षमता के अनुसार बोली लगानी चाहिए, क्योंकि उन्हें आवंटित गेहूं की मात्रा को 15 दिनों के भीतर गेहूं उत्पादों में प्रोसेस करके खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी करना होगा।
★ उन्हें प्रोसेसिंग और बाजार में रिलीज के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।