पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ी
24-Dec-2024 06:57 PM
नई दिल्ली । उद्योग-व्यापार क्षेत्र की उम्मीद के अनुरूप केन्द्र सरकार ने एक बार फिर पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है। इसकी समय सीमा 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त हो रही थी मगर अब इसे दो माह के लिए बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 तक वैध कर दिया गया है।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा आज यानी 24 दिसम्बर 2024 को जारी एक गजट नोटिफिकेशन सं० 43/2024-25 में कहा गया है कि आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत आने वाली पीली मटर का शुल्क मुक्त आयात अब 28 फरवरी 2025 तक किया जा सकेगा।
राजपत्रीय अधिसूचना (असाधारण) में कहा गया है कि पीली मटर के आयात से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और केवल आयात की समय सीमा में वृद्धि की गई है।
पीली मटर का आयात पूरी तरह शुल्क मुक्त और नियंत्रण मुक्त है और कोई न्यूनतम आयात मूल्य (मिप) भी इस पर लागू नहीं है। देश के किसी भी बंदरगाह पर इसे मंगाया जा सकता है।
लेकिन ऑन लाइन इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से सभी आयात खेपों (कंसाइनमेंट) के लिए प्रभावी माना जाएगा जहां बिल ऑफ लेडिंग 28 फरवरी 2025 को या उससे पूर्व जारी किया गया है।
सरकार के इस निर्णय से कनाडा तथा रूस जैसे निर्यातक देशों में पीली मटर का भाव कुछ तेज हो सकता है जो पिछले कई दिनों से स्थिर बना हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय आयातकों की सक्रियता भी बढ़ने की उम्मीद है।
