रोस्टेड सुपारी के आयात को प्रतिबंधित सूची में डाला गया
09-Apr-2025 04:06 PM
नई दिल्ली। बागान क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था- सेन्ट्रल अरेकानट एंड कोकोआ मार्केटिंग एन्ड प्रोसेसिंग को ऑपरेटिव (कैम्पको) के विशेष अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने रोस्टेड सुपारी के आयात को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। पहले रोस्टेड सुपारी को आई टीसी (एचएस) कोड 20081920 में रखा गया था।
जिसके आयात पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब इसे आईटीसी (एचएस) कोड 08028090 के अंतर्गत लाया गया है। इस सूची में शामिल उत्पादों का आयात आमतौर पर प्रतिबंधित रहता है मगर कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी जाती है।
आईटीसी (एचएस) कोड 08028090 के अंतर्गत सूचीबद्ध सुपारी का आयात तभी किया जा सकता है जब भारत में विदेशों से इसकी पहुंच का खर्च (मूल्य) 351 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक है।
यह एक तरफ से न्यूतनम आयात मूल्य (मिप) माना जा सकता है। लेकिन मिप की यह शर्त 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज) में क्रियाशील फर्मों द्वारा और अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत किए जाने वाले आयात पर लागू नहीं होगी।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस कोड में रोस्टेड सुपारी के साथ-साथ अन्य सभी तरह की प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) सुपारी को शामिल कर लिया गया है इसलिए अब इसका आयात प्रतिबंधित माना जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व रोस्टेड सुपारी के आयात को आईटीसी (एचएस) कोड 20081920 के अंतर्गत रखा गया था जिससे इसका आयात सुगमता से हो रहा था।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अब रोस्टेड सुपारी इस एचएस कोड वाली सूची में शामिल नहीं है बल्कि उसे इसमें से बाहर निकालकर एचएस कोड 08028090 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की सूची में शामिल कर लिया गया है।
इसके फलस्वरूप अब रोस्टेड सुपारी एवं अन्य प्रोसेस्ड सुपारी के लिए 351 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य (मिप) प्रभावी हो गया है।
