30 लाख किसानों को फसल बीमा के 3200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान
11-Aug-2025 06:32 PM
नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30 लाख किसानों के बैंक खाते में 3200 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावे के निस्तारण के साथ डिजिटल रूप से राशि का ट्रांसफर किया जा रहा है।
राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह प्रक्रिया आरंभ की गई। यह नई दावा निस्तारण प्रणाली राज्यों अथवा बीमा कंपनियों द्वारा विलम्बित सब्सिडी के लिए जुर्माने के साथ तेज गति से भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
वर्ष 2026 से अब तक बीमा दावे के तौर पर इस योजना के अंतर्गत 1.83 लाख करोड़ रुपए का भुगतान (वितरण) किया जा चुका है जिससे देश के कारकों किसानों को काफी फायदा हुआ।
डिजीटल रूप में बीमा दावे की राशि का ट्रांसफर करने हेतु राजस्थान के झुंझनू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
कुल 3200 करोड़ रुपए के बीमा दावे में से 1156 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश के किसानों को किया गया जबकि राजस्थान के 7 लाख किसानों के बैंक खाते में 1121 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तसीगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए की राशि मिली जबकि देश के अन्य प्रांतों के किसानों को 773 करोड़ रुपए का वितरण किया गया।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित में एक नई आसान (सरलीकृत) दावा निपटान प्रणाली लागू की है जिसमें दावे का भुगतान केवल केन्द्रीय सब्सिडी पर आधारित समानुपात में किया जा सकता है
और इसके लिए प्रांतीय स्तर पर प्रीमियम के योगदान की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरीफ 2025 सीजन से आगे यदि राज्य सरकार अपने सब्सिडी योगदान में देर करती है तो उस पर 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगेगा।
इसी तरह अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देर करती हैं तो उसे भी किसानों को 12 प्रतिशत की दर से अर्थदंड चुकाना पड़ेगा इससे किसानों को उचित स्तर पर बीमा दावे का भुगतान करने में सहायता मिलेगी।
