फसीआई की ओएमएसएस (डी) के तहत चावल बिक्री – प्रमुख परिचालन दिशानिर्देश
30-Jul-2026 05:57 PM
फसीआई की ओएमएसएस (डी) के तहत चावल बिक्री – प्रमुख परिचालन दिशानिर्देश
1. चावल का आरक्षित मूल्य
* चावल का आरक्षित मूल्य परिवहन लागत सहित निर्धारित किया गया है।
* इसलिए चावल के आरक्षित मूल्य में कोई अतिरिक्त परिवहन लागत नहीं जोड़ी जाएगी।
* टूटे चावल की नीलामी प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित डायनेमिक रिजर्व प्राइस पर की जाएगी।
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2. नीति की वैधता
* वर्तमान OMSS(D) नीति 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी।
* अंतिम नीलामी में खरीदे गए स्टॉक का उठाव भी केवल 30 जून 2027 तक ही किया जा सकेगा।
* निर्धारित अवधि तक नहीं उठाए गए स्टॉक की राशि सफल बोलीदाता को वापस की जा सकती है।
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3. पात्र खरीदार
निम्नलिखित खरीदार नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे:
* बल्क उपभोक्ता, चावल उत्पाद निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, निजी व्यापारी, सहकारी संस्थाएं/सहकारी संघ (जहां योजना के तहत अनुमति हो)
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4. चावल बिक्री के लिए विशेष प्रावधान
* सामान्य एवं उन्नत चावल की ई-नीलामी/प्रत्यक्ष बिक्री केवल घाटे वाले राज्यों में ही की जाएगी।
* खरीद अवधि के दौरान केवल उन्हीं किस्मों के चावल की बिक्री होगी, जिनकी राज्य में सरकारी खरीद नहीं की जा रही है।
* एफसीआई संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेगा कि OMSS(D) के तहत बेचे जा रहे चावल की किस्मों की सरकारी खरीद न हो।
* एफसीआई के क्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि OMSS(D) के तहत बेचा गया चावल या उससे प्राप्त टूटा चावल दोबारा सरकारी प्रणाली में वापस न पहुंचे।
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5. बिक्री केंद्रों का चयन
* चूंकि चावल के आरक्षित मूल्य में परिवहन लागत पहले से शामिल है, इसलिए अतिरिक्त परिवहन शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा।
* बिक्री के लिए डिपो का चयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध स्टॉक, हैंडलिंग लागत, परिवहन लागत तथा संबंधित डिपो की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
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6. साप्ताहिक ई-नीलामी
* एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को अगले सप्ताह बुधवार एवं गुरुवार को आयोजित होने वाली ई-नीलामी का टेंडर जारी करेंगे।
* हालांकि, अभी तक OMSS के तहत पहली नीलामी की तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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7. एक PAN पर केवल एक भागीदारी
* एक क्षेत्र में प्रत्येक साप्ताहिक नीलामी के लिए एक PAN नंबर पर केवल एक ही बोली स्वीकार की जाएगी।
* यह नियम एक ही PAN के अंतर्गत पंजीकृत कई फर्मों, अनेक GST नंबरों अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित शाखाओं पर भी समान रूप से लागू होगा।
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8. रिलीज ऑर्डर
* सफल बोलीदाता पूरा मूल्य एवं लागू कर जमा करने के बाद ही रिलीज ऑर्डर डाउनलोड कर सकेगा।
* आंशिक (Part) रिलीज ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा।
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9. भुगतान संबंधी नियम
* भुगतान की समय-सीमा की गणना में बोली स्वीकृति की सूचना वाला दिन शामिल नहीं किया जाएगा।
* यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर शेष राशि एवं लागू कर जमा नहीं करता है, तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी तथा जमा की गई ईएमडी (EMD) जब्त कर ली जाएगी।
* किसी भी परिस्थिति में भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
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10. स्टॉक उठाव की समय-सीमा
* सफल बोलीदाता को स्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर स्टॉक का उठाव करना होगा।
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11. 3 कार्य दिवस की अतिरिक्त राहत
* यदि एफसीआई की ओर से रैक उपलब्धता, श्रमिक समस्या अथवा अन्य परिचालन कारणों से स्टॉक उठाने में देरी होती है, तो सामान्य उठाव अवधि समाप्त होने के बाद 3 कार्य दिवस की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
