कुछ यूरोपीय देशों में चावल निर्यात की शर्तों में राहत
11-Apr-2026 11:28 AM
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती तथा गैर बासमती (सामान्य) चावल के निर्यात के लिए निर्यातकों को सरकारी निर्यात निरीक्षण एजेंसी से प्रमाण पत्र लेने के अनिवार्य नियम को अगले छह माह के लिए स्थगित कर दिया है। अब निर्यातक प्रमाण पत्र के बगैर भी उन देशों को चावल का निर्यात कर सकते हैं।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ब्रिटेन, आइसलैंड, लिचेंस्टीन, नावे तथा स्विट्जरलैंड जैसे देशों तक सीमित रखा गया है जबकि अन्य सभी यूरोपीय देशों में चावल के निर्यात के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत अगले छह माह तक स्थगित रहेगी।
उल्लेखनीय है कि यह नियम लम्बे समय से प्रचलित है और सरकार प्रत्येक छह माह पर इसकी अवधि बढ़ाती रहती है। यूरोपीय संघ में भारत से अच्छी मात्रा में बासमती चावल तथा उच्च क्वालिटी के गैर बासमती चावल का निर्यात होता है।
ज्ञात हो कि ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। भारत के साथ उसका द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो चुका है। अन्य चार देशों में भारत से सीमित मात्रा में चावल का निर्यात होता है।
