News Capsule/न्यूज कैप्सूल: पंजाब के लिए केंद्र ने गेहूं खरीद नियमों में दी बड़ी ढील
18-Apr-2026 11:27 AM
News Capsule/न्यूज कैप्सूल: पंजाब के लिए केंद्र ने गेहूं खरीद नियमों में दी बड़ी ढील
★ असमय बारिश से फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों (FAQ norms) में महत्वपूर्ण ढील दी है। इस फैसले से रुकी हुई खरीद प्रक्रिया को दोबारा गति मिलने की उम्मीद है।
क्या बदला है नए नियमों में
★ अब FCI पंजाब में निम्न गुणवत्ता वाले गेहूं को भी MSP पर खरीदेगा:
★ लस्टर लॉस (चमक की कमी): अब 70% तक स्वीकार
★ सिकुड़े हुए दाने (Shrivelled grains): 15% तक मान्य (पहले सिर्फ 6%)
★ क्षतिग्रस्त व हल्के क्षतिग्रस्त दाने: अधिकतम 6% तक स्वीकार
★ MSP पर कोई कटौती नहीं
★ सरकार ने साफ किया है कि इन ढीले मानकों के तहत खरीदे गए गेहूं पर भी किसानों को पूरा MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल मिलेगा, यानी कीमत में कोई कटौती नहीं होगी।
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राज्य सरकार पर जिम्मेदारी
★ ढीले मानकों पर खरीदे गए गेहूं को अलग से स्टोर किया जाएगा
★ भंडारण के दौरान गुणवत्ता और खराब होने का जोखिम पंजाब सरकार को उठाना होगा
★ ऐसे गेहूं की जल्दी बिक्री की जाएगी और उससे जुड़े वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी
★ हाल ही में पंजाब और चंडीगढ़ में हुई बारिश से गेहूं की फसल की गुणवत्ता खराब हो गई थी, जिससे मंडियों में खरीद रुक गई थी। हजारों टन गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ था और किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। किसान संगठनों ने विरोध और रोडब्लॉक की भी चेतावनी दी थी।
★ गुणवत्ता विवाद के कारण अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में गेहूं खरीद में करीब 69% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस फैसले का उद्देश्य खरीद को तेजी से बढ़ाना और केंद्रीय पूल के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना है।
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अन्य राज्यों में भी राहत
★ केंद्र पहले ही हरियाणा और राजस्थान में भी इसी तरह की ढील दे चुका है, जहां बारिश से फसल प्रभावित हुई थी।
★ यह फैसला अल्पकाल में किसानों को राहत देगा और मंडियों में फंसा गेहूं उठाने में मदद करेगा। हालांकि, लंबी अवधि में कम गुणवत्ता वाले स्टॉक के प्रबंधन और वित्तीय असर की चुनौती राज्य सरकार के सामने रहेगी।
