उत्तर प्रदेश सरकार ने URS गेहू खरीद में दी छूट
23-Apr-2026 08:01 AM
उत्तर प्रदेश सरकार ने URS गेहू खरीद में दी छूट
पहले से ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में छूट दी जा चुकी है।
मौसम बारिश के चलते उपरोक्त राज्यों ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी जो किसान के हित में है।
सर्कुलर के अनुसार अब पूरे उत्तर प्रदेश में लस्टर लॉस (चमक कम होना) की सीमा बढ़ाकर 70% तक कर दी गई है। वहीं, सिकुड़े और टूटे दानों की अनुमति भी 6% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है।
सर्कुलर में कहा गया कि ढीले मानकों पर खरीदे गए गेहूं को अलग से रखा जाएगा और इसका उपयोग राज्य के भीतर ही किया जाएगा। साथ ही, भंडारण के दौरान अगर इसकी गुणवत्ता और खराब होती है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की होगी।
