देसी चना के सम्बन्ध में आयताकों को जारी कंसलटेटिव लेटर की वापसी

13-Jun-2026 09:03 PM

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के सीमा (लेखा परीक्षा) आयुक्त कार्यालय में सभी आयातकों के लिए एक सूचना जारी करके कहा है कि देसी चना के सम्बन्ध में आयातकों को बार-बार जो कंसलटेटिव लेटर्स (सं० 1607 से 1738) जारी किए गए थे उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। 

दरअसल इस सम्बन्ध में सरकार को विभिन्न व्यापार संघों एवं आयातकों की ओर से पत्र और ज्ञापन भेजकर उस कंसलटेटिव लेटर में वर्णित देसी चना / बंगाल ग्राम के वर्गीकरण का दोबारा आंकलन- परीक्षण करने का आग्रह किया गया था। आयुक्त कार्यालय द्वारा गम्भीरतपूर्वक इसका अध्ययन-विश्लेषण किया गया

और उससे पता चलता है कि चना सी टी टी 0713   2090 के अंतर्गत वर्गीकरण की पात्रता नहीं रखता है बल्कि टैरिफ आयटम 0713  20  20 के अंतर्गत सही बैठता है। इस आधार पर इसी श्रेणी के लिए उपयुक्त मानकर सं० 1607 से 1738 तक के सभी कंसलटेटिव लेटर को तत्काल वापस लेने का फैसला किया गया है।

सरकार के इस नए निर्णय का सारा श्रेय प्रदीप भाई को जाता है। पल्सेस एंड बीन्स ग्रेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप भाई का कहना है कि इसके लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा और इससे सभी आयातकों को फायदा होगा। इसके अलावा उपभोक्ता मामले सचिव, प्रवीण खंडेलवाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए।