उत्तर प्रदेश में निर्यातकों को परिवहन खर्च में 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय

11-Nov-2025 05:26 PM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक सामानों के निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करते हुए निर्यातकों को माल भाड़ा (परिवहन खर्च) में 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के ऊपर मुख्य सचिव द्वारा जारी एक शासनादेश में कहा  गया है कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 के अंतर्गत राज्य सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाएगी।

इसका लाभ कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक सामानों के निर्यातकों को समान रूप से प्राप्त होगा। इससे निर्यात बढ़ाने में अच्छी सहायता मिलेगी।  

सरकारी अधिसूचना के अनुसार निर्यात प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाने के लिए निर्यातकों को वायुयान भाड़ा योजना के अंतर्गत यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इस योजना का फायदा उठाने के लिए निर्यातकों को छह माह या 180 दिनों के अंदर आवेदन करना पड़ेगा।

इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन देने के बाद निर्यातक को दो सप्ताह के अंदर उसमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। 

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्यातकों से आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला उद्योग उपायुक्त द्वारा उसका निरीक्षण- परीक्षण किया जाएगा और तीन सप्ताह के भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पास भेजना होगा। ब्यूरो को आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्यात आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी।

इस समिति में उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय के वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जिलों के उद्योग उपायुक्त भी शामिल होंगे। सर्वथा योग्य एवं पात्र निर्यातकों के खाते में परिवहन सब्सिडी की राशि ऑनलाइन भेजी जाएगी। 

उत्तर प्रदेश से अनेक कृषि, खाद्य एवं औद्योगिक उत्पादों का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है और सरकार की इस सब्सिडी योजना से राज्य के निर्यातकों को काफी राहत मिलेगी।