मोज़ाम्बिक: अरहर दाल के निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव: सूत्र

02-Jun-2025 02:17 PM

मोज़ाम्बिक: अरहर दाल के निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव: सूत्र
★ सीजन 2025-26 के लिए मोजांबिक सरकार द्वारा कृषि उत्पादों मुख्यतः दलहनों के निर्यात नियमों में भारी बढ़लाव किये गए जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक लागु होगा। 
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निर्यातकों के लिए नए नियम इस प्रकार हैं:
★ सभी निर्यातकों को अब स्थानीय कृषि मंत्रालय या संबंधित प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
★ निर्यातकों को यह साबित करना होगा कि यह सीधे किसानों से उचित दाम पर खरीदी गई है।
★ निर्यात की जाने वाली दाल को अब सरकारी या मान्यता प्राप्त एजेंसी से गुणवत्ता प्रमाणन (सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन और फीटोसनातरी PHYTOSANITARY) सर्टिफिकेट) लेना ज़रूरी होगा जो DNSAB या ICM द्वारा जारी किया हो। 
★ डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम द्वाराअब खेपों को QR कोड या अन्य डिजिटल माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।
★ स्वीकृत निर्यातकों की सूचि 31 जुलाई 2025 को जारी की जाएगी। 
★ अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कम कीमत पर बिक्री रोकने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय किया जा सकता है।
★ अनौपचारिक या बिना पंजीकरण वाले निर्यातकों को शुरू में कुछ प्रक्रियागत और अनुपालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय आयातकों को भी अब ज्यादा औपचारिकताओं और दस्तावेज़ी काम के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे सप्लाई टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है।