नियत कोटा से अधिक चीनी की बिक्री करने पर मिलों के अगले कोटे में होगी कटौती

04-Dec-2025 11:30 AM

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय ने देश भर की चीनी मिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों / प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर आगाह किया है कि यदि किसी एक माह के लिए सरकार द्वारा नियत फ्री सेल कोटे से अधिक चीनी की बिक्री की तो अगले महीने के कोटे में कटौती कर दी जाएगी।

कोटे में यह कटौती उस स्थिति में और बढ़ा दी जाएगी जब कोई मिल बार-बार अधिक चीनी की बिक्री करेगी। कटौती में बढ़ोत्तरी का एक स्थायी नियम (आधार) बनाया गया है।  

निदेशालय के अनुसार यदि कोई मिल किसी एक माह में नियत कोटे से अधिक चीनी बेचती है तो उसके अगले महीने के कोटे में समान मात्रा में (जितनी अधिक चीनी बेची है) कटौती कर दी जायगी।

इसी तरह दूसरी बार अधिक चीनी की बिक्री पर कोटे में 115 प्रतिशत, तीसरी बार में 130 प्रतिशत और चौथी बार में 150 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी। 

यह नियम उन सभी इकाइयों / समूहों पर समान रूप से लागू होगा जो निर्धारित कोटे से ज्यादा चीनी की बिक्री करते हुए पाया जाएगा। 

इसी तरह अगर कोई चीनी मिल किसी एक माह में नियत कोटे से 90 प्रतिशत से कम चीनी की बिक्री करती है और अगले महीने की 20 तारीख तक निदेशालय को इसकी सूचना नहीं देती है तो उसके कोटे में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

इसी तरह यदि कोई इकाई अपने मासिक जीएसटी आर 1 की तालिका 12 में सही एचएसएन कोड के अनुरूप विवरण प्रदान नहीं करती है तो उसके लिए अगले महीने की चीनी का फ्री सेल कोटा जारी नहीं किया जा सकता है।

अगर कोई मिल किसी एक मार्केटिंग सीजन में स्टॉक धारिता सीमा के आदेश का दो बार उल्लंघन करती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त कोटा जारी नहीं किया जाएगा।