रजिस्टर्ड जूट बेलर्स को 5 मई तक अपना स्टॉक बेचने का निर्देश
21-Apr-2026 01:02 PM
नई दिल्ली। सरकार ने सभी पंजीकृत जूट बेलर्स से 5 मई 2026 तक अपना समस्त स्टॉक बेचने के लिए कहा है ताकि कच्ची जूट की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़े और कीमतों में तेजी पर अंकुश लग सके।
इसी तरह जो बेलर्स जूट आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं उन्हें भी अपना स्टॉक उतारने के लिए कहा गया है। व्यापारियों को भी इसकी हिदायत दी गई है। लेकिन गैर पंजीकृत बेलर्स एवं व्यापारियों / स्टॉकिस्टों के लिए स्टॉक बेचने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
ध्यान देने की बात है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जूट की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हो गई और यह भाव बढ़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंचा हो गया।
इससे जूट मिलों की कठिनाई बढ़ गई तथा बारदाने (बोरियों) के साथ-साथ अन्य जूट उत्पादों का लागत खर्च ऊंचा हो गया। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार संशोधित स्टॉक धारिता नियम के अनुसार पंजीकृत बेलर्स को जूट का अपना सम्पूर्ण स्टॉक 5 मई तक बेचना तथा 15 मई तक खरीदारों को उसकी डिलीवरी करना आवश्यक है।
