राजस्थान में गेहूं की क्वालिटी संबंधी शर्तों में ढील

10-Apr-2026 11:11 AM

नई दिल्ली। राज्य सरकार के विशेष आग्रह को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने राजस्थान में सरकारी खरीद के लिए गेहूं के गुणवत्ता मानकों में ढील देने का फैसला किया है।

इसके तहत 50 प्रतिशत तक चमकहीन दाने वाले गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके साथ-साथ चिपटे एवं टूटे दाने की उच्चतम मान्य सीमा भी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक नियत की गई है।

इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। लेकिन खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं के कुल लॉट में पूरी तरह क्षतिग्रस्त एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दाने का कुल अंश 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 

उल्लेखनीय है कि आंधी-वर्षा एवं ओलावृष्टि के प्रकोप से गेहूं की फसल को और खासकर इसकी क्वालिटी को क्षति पहुंचने के कारण राजस्थान सरकार ने 6 अप्रैल को खाद्य मंत्रालय को एक पत्र भेजकर गुणवत्ता सम्बन्धी नियमों-शर्तों में राहत देने का आग्रह किया था। खाद्य मंत्रालय का नया नियम राजस्थान के सभी जिंसों के लिए प्रभावी होगा।