उत्तर प्रदेश में पीडीएस में सुधार के लिए दो बड़े नियम लागू

03-Jun-2025 12:44 PM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में धांधली एवं अनियमिता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण उपाय लागू किए है जिससे जाली कारोबार पर रोक लगने तथा कम तौली की शिकायत दूर करने में सहायता मिलेगी। 

प्रथम उपाय के तहत प्रत्येक राशन डीलर को किसी दो लाभार्थी को राशन वितरण के बीच कम से कम  1 मिनट का अंतर रखने के लिए कहा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए एक लाभार्थी को राशन का वितरण किये जाने के बाद एक-दो मिनट के पश्चात ही दूसरे लाभार्थी को राशन का वितरण करने का निर्दश दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह नियम वैसा ही है जैसा एटीएम मशीन में इस्तेमाल होता है। ऐसी शिकायत मिल रही थी कि राशन डीलर्स जाली या नकली नाम डालकर या पहले से सुरक्षित आंकड़े का इस्तेमाल करके राशन वितरण में हेराफेरी कर रहे थे और कई बार तो वास्तविक लाभार्थी के उपस्थित नहीं होने पर भी उसके पुराने बायोमैट्रिक आंकड़ों का प्रयोग करके राशन बचा लेते थे। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस नियम का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों के बीच सही समय पर राशन का वितरण सुनिश्चित करना है। दो लाभार्थियों के बीच समय का अंतराल रखे जाने से बोगस नाम पते वाले लाभार्थी के नाम से राशन का उठाव करना मुश्किल हो जाएगा।

इसके अलावा अधिकारियों को राशन डीलर्स के संदेहास्पद आचरण का पता लगाने में भी आसानी होगी। यूपी सरकार वास्तविक लाभार्थियों को उचित मात्रा में सही समय पर राशन उपलब्ध करवाने और हेराफेरी करने वाले डीलर्स को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है।