यूरोपीय संघ के लिए टीआरक्यू के तहत 5841 टन चीनी का कोटा निर्धारित
30-Sep-2024 08:22 PM
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने 2024-25 के मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर-सितम्बर) में टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत यूरोपीय संघ में निर्यात के लिए 5841 टन चीनी की मात्रा निर्धारित की है।
इस आवंटित मात्रा का निर्यात पूरे मार्केटिंग सीजन में कभी भी किया जा सकता है। जिसकी अवधि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितम्बर 2025 तक रहेगी। चीनी का कोटा प्रत्येक वर्ष जारी होता है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार टीआरक्यू के तहत यूरोपीय संघ को यह निर्यात पूरी तरह शुल्क मुक्त एवं नियंत्रण मुक्त होगा। बशर्ते 20 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में उल्लिखित नियंत्रण के दायरे से यह बाहर हो।
नई अधिसूचना के अनुसार यदि यूरोपीय संघ को इस चीनी के प्रीफेरेंशियल निर्यात के लिए सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (मूल उद्गम प्रमाण पत्र) की आवश्यकता हो
तो उसे कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारण (एपीडा) की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुंबई स्थित अतिरिक्त महानिदेशक (एडिशनल डायरेक्टर जनरल) द्वारा जारी किया जाएगा जो फर्म तथा मात्रा से सम्बंधित होगा।
अन्य किसी तरह का आवश्यक प्रमाण पत्र भी तदनुरूप जारी किया जा सकता है। इस निर्यात कोटे का संचालन एपीडा (नई दिल्ली) द्वारा किया जाएगा क्योंकि इस निर्यात प्रक्रिया की प्राधिकृत एजेंसी है।
