खाद्य तेल इकाइयों को नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश

24-Oct-2025 07:37 PM

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि जो खाद्य तेल इकाइयां नेशनल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगी उसके खिलाफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी (वोप्पा) रेग्युलेशन के सम्बन्धित प्रावधान के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अगस्त 2025 में वोप्पा रेग्युलेशन में संशोधन किया गया और इस संशोधित विनियमन के तहत खाद्य तेल इकाइयों के लिए नेशनल सिंगल विंडों सिस्टम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य बना दिया गया।

बयान में कहा गया है कि संशोधित वोप्पा आदेश का पालन करना आवश्यक है और इसका पालन नहीं करना इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

इसी तरह जो इकाइयां रजिस्ट्रेशन करवाने तथा अपने उत्पादन एवं स्टॉक आदि का विवरण जमा करने में विफल रहेंगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

उल्लेखनीय है कि खाद्य तेलों की उपलब्धता, उत्पादन एवं आयात की सही समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने वोप्पा आर्डर 2011 को संशोधित किया था जिससे खाद्य तेल इकाइयों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित हुआ और मासिक आधार पर उसके स्टॉक की घोषणा भी जरुरी हो गई। 

खाद्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस संशोधित रेग्युलेशन के प्रति खाद्य तेल इकाइयों का रिस्पांस उत्साहवर्धक है। भारी संख्या में देश के अंदर खाद्य तेल इकाइयां नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा चुकी है और नियमित रूप से अपना मासिक रिटर्न (विवरण) भी जमा कर रही हैं।

जिन इकाइयों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसे यथाशीघ्र इसकी प्रक्रिया पूरी करके अपना मासिक विवरण जमा करने का कार्य शुरू करना चाहिए अन्यथा उन इकाइयों का निरीक्षण परीक्षण किया जाएगा और फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाया जाएगा।