कड़े नियम व शर्तों के साथ सरकार ने खोला गेहूं उत्पाद निर्यात
17-Jan-2026 08:55 AM
कड़े नियम व शर्तों के साथ सरकार ने खोला गेहूं उत्पाद निर्यात
★ HS CODE 1101 का 5 लाख टन गेहूं उत्पाद (आटा, मैदा, सूजी, रवा) का निर्यात किया जा सकता है।
★ निर्यात के लिए कई नियम लागू, जैसे कि निर्यात के लिए DGFT वेबसाइट पर लेनी होगी अनुमति उसके बाद 21 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्यात के लिए इच्छुक लिस्ट जारी होगी इसके बाद हर महीने के आखिरी 10 दिनों में लिस्ट जारी की जाएगी जब तक निर्यात मात्रा ख़त्म न हो।
★ अप्रूवल मिलने के बाद 6 महीने तक ही कर सकेंगे निर्यात।
★ फ्लोर मिलें या प्रोसेसर्स के पास IEC और FSSAI का वैलिड लाइसेंस होगा जिसमें साफ़ होना चाहिए कि वे आटा उत्पादक हैं और उनके उत्पाद HS CODE 1101 के अंतर्गत आते हैं।
★ जिन निर्यातकों के पास IEC और FSSAI के लाइसेंस है और सप्लाई के लिए मिलों से अनुबंध किये हैं वे भी कर सकेंगे निर्यात जिसके लिए कई दस्तावेज देने होंगे। इसके अलावा मिलों को अपनी क्षमता और मासिक उत्पादन की जानकारी देनी होगी।
★ निर्यातकों द्वारा पहले किये गये निर्यात की जानकारी भी देनी होगी।
★ निर्यात से जुड़े हर दस्तावेज को अपलोड करना होगा, साथ ही CA का सर्टिफिकेट जिसमें पूरे टर्नओवर का जिक्र हो देना होगा।
★ निर्यातकों का ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफार्म पर सोर्स ऑन इंडिया में नाम होना जरुरी। 2500 टन से नीचे निर्यात की अनुमति नहीं।
★ उपरोक्त नियमों को देखें तो साफ़ प्रतीत होता है कि नियम बहुत सख्त हैं, निर्यात के लिए कई जानकारी/विवरण देना होगा।
★ केवल कुछ ही कंपनियां इन सब नियमों का कर सकेंगी पालन बाजारों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा।
