राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 124.08 लाख टन गेहूं का उठाव

16-Jan-2026 09:06 PM

नई दिल्ली। 2024-25 के दौरान दिसम्बर -2025 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 124.08 लाख टन गेहूं की आपूर्ति की गई जबकि अन्य मदों में उठाव बहुत कम हुआ। इसके फलस्वरूप सरकारी गोदामों से इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न की कुल निकासी 136.22 लाख टन तक ही पहुंच सकी।

इसके तहत स्कूलों में मध्याहन भोजन (मिड डे मील) के लिए 2.75 लाख टन, पोषण कार्यक्रम के लिए 6.53 लाख टन, कल्याणकारी संस्थानों एवं छात्रावासों के लिए 76 हजार टन, एसएजी के लिए 16 हजार टन डिफेन्स (रक्षा विभाग) के लिए 8 हजार टन तथा अन्य मदों के लिए 9 हजार टन गेहूं की आपूर्ति की गई।

इसके अलावा खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के माध्यम से 1.91 लाख टन गेहूं बेचा गया। उल्लेखनीय है कि नवम्बर में यह योजना शुरू की गई थी मगर दिसम्बर में एक नीलामी के बाद स्थगित कर दी गई। अब 14 जनवरी 2026 से इसे दोबारा शुरू किया गया है। इस बार योजना को अच्छा रिस्पांस मिला।  

सरकारी गोदामों में गेहूं का अच्छा स्टॉक मौजूद है और अगला उत्पादन भी शानदार होने वाला है। इससे गेहूं की सरकारी खरीद में अच्छी बढ़ोत्तरी हो सकती है। सरकार के पास खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए गोदामों का अभाव है जबकि जून में मानसून की बारिश भी आरंभ हो जाएगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो यह सरकार के लिए स्टॉक घटाने का कारगर उपाय साबित हो सकता है। चालू रबी सीजन के लिए गेहूं की बिजाई समाप्त हो चुकी है और इसका क्षेत्रफल गत वर्ष से 6.13 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है।