रोस्टेड सुपारी के लिए आयात नीति में संशोधन
07-Apr-2025 08:25 PM
मंगलोर। केन्द्र सरकार ने रोस्टेड सुपारी के लिए आयात नीति में संशोधन करते हुए उसे एकल कोड 08028090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया है।
इसके साथ ही इस सुपारी को अब आयात की प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित कर दिया गया है जबकि पहले यह मुक्त श्रेणी में शामिल थी। इससे स्वदेशी उत्पादकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अपनी एक अधिसूचना में रोस्टेड सुपारी को 08028090 के साथ-साथ 20081920 में भी सम्मिलित किया गया था।
इस दोहरे कोड के कारण अभी तक रोस्टेड सुपारी के आयात पर कोई नियंत्रण नहीं लगा हुआ था लेकिन अब प्रतिबंधित उत्पादों वाले कोड के तहत इसके शामिल हो जाने से बाहर से इसका आयात करना कठिन हो जाएगा।
डीजीएफटी द्वारा उक्त आशय की अधिसूचना 2 अप्रैल को ही जारी कर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि आईटीसी (एचएस) कोड 08028090 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में रोस्टेड सुपारी के साथ-साथ अभी तरह के प्रसंस्कृत सुपारी शामिल है।
अधिसूचना के अनुसार रोस्टेड सुपारी अब आई टीसी (एचएस) कोड 20081920 के तहत आने वाले उत्पादों की सूची में सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसे खासतौर से एचएस कोड 08028090 के अंतर्गत कवर कर लिया गया है।
इसके साथ ही इस सुपारी के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वदेशी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि एक अग्रणी संस्था- सेन्ट्रल अरेकानट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग को ऑपरेटिव (कैम्प्को) ने केन्द्र सरकार को रोस्टेड सुपारी के गलत वर्गीकरण से आगाह करते हुए सूचित किया था
कि कुछ आयातक इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं और देश में बाहर से इसका आयात नियमित रूप से जारी है जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। सरकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए अधिसूचना जारी करके स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।
